रिश्वत मामले में उत्पाद निरीक्षक को कोर्ट ने सुनाई सजा- इतना जुर्माना
पटना की एक विशेष अदालत ने रिश्वत के मामले में एक उत्पाद निरीक्षक को आज एक वर्ष के सश्रम कारावास के साथ ही कुल 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।;
पटना। पटना की एक विशेष अदालत ने रिश्वत के मामले में एक उत्पाद निरीक्षक को आज एक वर्ष के सश्रम कारावास के साथ ही कुल 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
निगरानी के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद रुस्तम ने मामले में सुनवाई के बाद नालंदा जिले के बिहारशरीफ स्थित उत्पाद कार्यालय के तत्कालीन उत्पाद निरीक्षक विजय कुमार चौरसिया को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की अलग-अलग धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को दो माह के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी।
मामले के विशेष लोक अभियोजक विजय कुमार भानु उर्फ पुट्टु बाबू ने बताया की निगरानी के अधिकारियों ने 02 नवंबर 2007 को दोषी उत्पाद निरीक्षक को एक सरकारी शराब के दुकानदार से दुकान चलने देने के लिए प्रतिमाह 5000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। अभियोजन ने आरोप साबित करने के लिए 10 गवाहों का बयान अदालत मे कलमबंद करवाया था।