हेट स्पीच के मामले में अब्बास अंसारी की दरख्वास्त खारिज

हेट स्पीच मामले में पूर्व विधायक अब्बास अंसारी की दोषसिद्धि के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी है।;

Update: 2025-07-05 13:44 GMT

मऊ, उत्तर प्रदेश में मऊ जिले की एक विशेष अदालत ने हेट स्पीच मामले में पूर्व विधायक अब्बास अंसारी की दोषसिद्धि के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी है।

शासकीय अधिवक्ता अजय कुमार सिंह ने शनिवार को बताया कि हेट स्पीच के मामले में पूर्व विधायक अब्बास अंसारी को 31 मई को स्थानीय न्यायालय ने दोषसिद्ध करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई थी।

इस फैसले के खिलाफ अब्बास अंसारी ने अपर जिला जज/एमपी एमएलए कोर्ट में दोषसिद्धि के खिलाफ दरख्वास्त दाखिल की थी। इसके साथ ही जमानत को बरकरार रखने के अपील की गई थी। शनिवार को एमपी एमएलए कोर्ट जज राजीव कुमार वत्स ने हेट स्पीच के मामले में दोषसिद्धि के खिलाफ अब्बास अंसारी की दरख्वास्त खारिज कर दिया है। हालांकि उनकी जमानत बरकरार रहेगी।

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