विद्युत सामान की चोरी करने वाले 4 आरोपी को कोर्ट ने सुनाई सजा

कोर्ट द्वारा विद्युत अधिनियम के 04 मामलों में अभियुक्त को कारावास की सजा सुनाई गई

Update: 2022-06-17 16:25 GMT

शामली। एसपी सुकीर्ति माधव के निर्देशन में थाना कोतवाली शामली/गढीपुख्ता/मॉनीटरिंग सेल/अभियोजन द्वारा विद्युत अधिनियम के 04 मामलों में अभियुक्त को कारावास की सजा सुनाई गई।

गौरतलब है कि वर्ष 2018 में थाना कोतवाली शामली व थाना गढीपुख्ता क्षेत्रान्तर्गत विद्युत सामान की चोरी की घटना कारित की गई थी । घटना के सम्बन्ध में विद्युत विभाग के अभियंताओं द्वारा थाना कोतवाली शामली व थाना गढीपुख्ता पर लिखित तहरीर दाखिल की गई थी। दाखिल तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शामली पर मुकदमा अपराध संख्या 564/18, 841/18, 1293/18 धारा 136 विद्युत अधिनियम तथा थाना गढीपुख्ता पर मुकदमा अपराध संख्या 317/18 धारा 136 विद्युत अधिनियम में अलग-अलग अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त राजकुमार कश्यप पुत्र चरण सिंह निवासी ग्राम सरूरपुर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत को मय माल के गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। उक्त प्रकरणों के सम्बन्ध में जनपद पुलिस द्वारा सुसंगत एवं ठोस साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। माननीय न्यायालय में उक्त मामलों का विचारण किया गया।

एसपी सुकीर्ति माधव द्वारा मॉनीटरिंग सेल को साक्ष्य एवं साक्षियों को समय से उपस्थित कराने हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में थाना कोतवाली शामली व गढीपुख्ता पुलिस द्वारा गवाहों को समय से कोर्ट में उपस्थित कर गवाही संपन्न कराई गई। मॉनिटरिंग सेल/अभियोजन जनपद शामली की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप न्यायालय कैराना जनपद शामली द्वारा अभियुक्त राजकुमार को मुकदमा अपराध संख्या 564/18, 841/18, 1293/18 में 03 वर्ष 05 माह 10 दिन के कारावास तथा मुकदमा अपराध संख्या 317/18 में 03 वर्ष 05 माह 22 दिन की सजा सुनाई गई है।

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