सेक्स के लिए नकली लिंग के इस्तेमाल पर सुनाई इतने साल की जेल सजा

शारीरिक संबंध बनाने के दौरान नकली लिंग इस्तेमाल किया तो यह मामला अदालत की चौखट पर पहुंच गया।

Update: 2022-07-29 11:07 GMT

नई दिल्ली। ट्रांसजेंडर पुरुष द्वारा जब दो महिलाओं एवं एक किशोरी के साथ शारीरिक संबंध बनाने के दौरान नकली लिंग इस्तेमाल किया तो यह मामला अदालत की चौखट पर पहुंच गया। सुनवाई के दौरान अदालत की ओर से दोषी पाए गये ट्रांसजेंडर पुरुष को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई।

दरअसल 32 वर्षीय तरजीत सिंह का जन्म एक बच्ची के तौर पर हुआ था। तरजीत सिंह के ऊपर 2 महिलाओं एवं एक किशोरी के साथ यौन संबंध बनाने के दौरान प्रोस्थेटिक पेनिस यानी नकली लिंग का इस्तेमाल करने का आरोप साबित हुआ है। मिल रही रिपोर्ट के मुताबिक स्नेरेसब्रुक क्राऊन कोर्ट में जब इस मामले की सुनवाई हुई तो आरोपी तरजीत सिंह को दो महिलाओं व एक किशोरी के साथ यौन संबंध बनाने के दौरान नकली लिंग का इस्तेमाल करने के साथ साथ हमले से जुड़े अन्य मामलों तथा शारीरिक तौर पर नुकसान पहुंचाने वाले हमले के 6 मामलों एवं जान से मारने की धमकी देने के मामले में दोषी पाया गया है।

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत को पता चला है कि तरजीत सिंह ने एक पीड़िता को आग लगाकर जान से मारने की धमकी दी थी और आरोपी ट्रांसजेंडर ने महिला के ऊपर मोबाइल से हमला करते हुए उसकी नाक भी तोड दी थी।

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