केजरीवाल को बंगला मिलने में देरी- हाईकोर्ट की केंद्र को फटकार
केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए हाईकोर्ट ने उसके रवैये पर आश्चर्य जताया है।
नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल को बंगला आवंटित करने में हो रही देरी के लिए केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए हाईकोर्ट ने उसके रवैये पर आश्चर्य जताया है। अदालत ने कहा है कि मकान किस मिलेगा किस नहीं? यह सरकार तय नहीं कर सकती है।
दरअसल आम आदमी पार्टी की ओर से दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल को राजधानी में सरकारी आवंटित करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर बंगला आवंटन की मांग की है। आम आदमी पार्टी की ओर से हाईकोर्ट में दाखिल की गई याचिका में दावा किया गया है कि उसने बंगला आवंटन को लेकर पिछले साल 20 सितंबर को पहली मर्तबा केंद्र सरकार को चिट्ठी भेजी थी, उसके बाद एक रिमाइंडर भी बंगला आवंटन के लिए भेजा गया था, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की गई।
आम आदमी पार्टी की इस याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बांग्ला आवंटन में हो रही देरी के लिए केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई।
सुनवाई कर रहे जस्टिस सचिन दत्ता ने कहा कि सरकार का रवैया सभी के लिए फ्री सिस्टम जैसा है, किसे मकान मिलेगा किस नहीं? यह सरकार चुनिंदा तरीके से तय नहीं कर सकती है।