आजम खान और उनका बेटा फिर जाएंगे जेल- दोनों को 7 साल की सजा
डबल पैन कार्ड बनवाने के मामले में एमपी एमएलए अदालत की ओर से सुनाएं गए इस फैसले के बाद विधायक आकाश सक्सेना ने कहा है
रामपुर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान और उनके पूर्व विधायक बेटे को एक बार फिर से जेल जाना पड़ेगा। हाल ही में सीतापुर की जेल से रिहा होकर बाहर आए आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को साथ-साथ साल की सजा हुई है।
सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार में कद्दावर मंत्री रहे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खान और उनके बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को एमपी एमएलए अदालत ने दोषी करार देने के बाद अब उन्हें सात-सात साल की सजा सुनाई है।
रामपुर कोर्ट ने आज यह फैसला वर्ष 2019 में रामपुर विधायक आकाश सक्सेना की ओर से सिविल लाइन आने में अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दर्ज कराए गए दो अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्रों के आधार पर दो पैन कार्ड बनवाने के मामले को लेकर सुनाया है।
डबल पैन कार्ड बनवाने के मामले में एमपी एमएलए अदालत की ओर से सुनाएं गए इस फैसले के बाद विधायक आकाश सक्सेना ने कहा है कि मैं इसे सत्य की जीत मानता हूं, आजम खान पर जितने भी मामले चल रहे हैं सारे पेपर एविडेंस के आधार पर है। उन्होंने दावा किया है कि कोई ऐसा केस नहीं है जिसमें उनके खिलाफ सबूत नहीं हो, इसलिए कोर्ट ने उन्हें यह सजा सुनाई है, जो गलत किया है उसे सजा मिलेगी।