बालों को हल्के में लेना पड़ा भारी-काटे गलत बाल-देना होगा दो करोड़ का हर्जाना

महिला को दो करोड़ रुपए का हर्जाना देगा देना होगा। देश की उपभोक्ता अदालत ने लग्जरी होटल चेन आईटीसी को हर्जाना देने के आदेश दिए हैं।

Update: 2021-09-24 11:59 GMT

नई दिल्ली। लग्जरी होटल की चेन चलाने वाली आईटीसी के मौर्य होटल को एक महिला के लंबे बाल काटने और गलत हेयर ट्रीटमेंट देने के चलते अब महिला को दो करोड़ रुपए का हर्जाना देगा देना होगा। देश की उपभोक्ता अदालत ने लग्जरी होटल चेन आईटीसी को हर्जाना देने के आदेश दिए हैं।

दरअसल आशना रॉय नाम की एक महिला ने उपभोक्ता अदालत पहुंचते हुए अपनी अर्जी देकर बताया था कि आईटीसी मौर्य होटल ने उसके लंबे बाल काट दिए और गलत हेयर ट्रीटमेंट दे दिया। जिसकी वजह से उसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। बाल कटने से उसकी लाइफ स्टाइल बदल गई है और टॉप मॉडल बनने का उसका सपना टूट गया है। यह मामला वर्ष 2018 के अप्रैल माह का है, जिस पर कोर्ट ने 21 सितंबर को अपना यह फैसला दिया है। उपभोक्ता अदालत की एक बेंच के अध्यक्ष आरके अग्रवाल और सदस्य एसएम कांतिकर ने महिला को 2 करोड रुपए का मुआवजा दिलवाया है।

उन्होंने कहा है कि महिलाएं अपने बालों के लिए बहुत ही ज्यादा फिक्रमंद होती हैं। बालों को खूबसूरत बनाए रखने के लिए वह अच्छा खासा पैसा और समय उनके ऊपर खर्च करती हैं। बालों से महिलाये भावनात्मक तरीके से जुड़ी होती हैं। उपभोक्ता अदालत ने कहा कि आशना रॉय अपने लंबे बालों की वजह से हेयर प्रोडक्ट्स के लिए मॉडलिंग करती थीं। उन्होंने कई बड़े ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग की थी, लेकिन होटल ने उनके निर्देशों के उलट उनके बाल काट दिए, जिससे उनके हाथ से कई बड़े असाइनमेंट निकल गए और उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ा। इससे उन्हें मानसिक आघात हुआ और उनकी नौकरी भी चली गई।

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