अपहरण कर छात्रा से रेप-दोषी पुजारी को सुनाई उम्रकैद

इस मामले की सुनवाई विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या दो के जज छोटे लाल यादव की अदालत में चली।

Update: 2022-11-10 10:26 GMT

मुजफ्फरनगर। बीकॉम की छात्रा का अपहरण करने के बाद उसके साथ बलात्कार करने के मामले में दोषी पाए गए मंदिर के पुजारी को पॉक्सों कोर्ट द्वारा उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। दोषी पुजारी के ऊपर अदालत की ओर से 25000 रूपये का जुर्माना करते हुए उसे अर्थदंड से भ्री दंडित किया गया है।

बृहस्पतिवार को सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता किरण पाल सिंह ने बताया है कि 6 साल पहले वर्ष 2016 में मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए गई बीकॉम की छात्रा का मंदिर के पुजारी ने बहला-फुसलाकर अपहरण कर लिया था। पुजारी द्वारा छात्रा के अपहरण की यह वारदात उस समय अंजाम दी गई थी जब वर्ष 2016 की 9 जनवरी को थाना छपार क्षेत्र के गांव में रहने वाली बीकॉम की छात्रा पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर गई थी।

काफी समय बाद तक भी जब वह वापस नहीं लौटी तो पीड़ित परिजनों ने खोजबीन में असफल रहने पर थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि गांव के ही व्यक्ति सतीश से मिली जानकारी के अनुसार उनकी बेटी को नाला शिव मंदिर का पुजारी प्रेम चंद गोस्वामी अपने साथ बस में बैठाकर शहर की तरफ ले गया है। पुलिस ने आरोपी मंदिर के पुजारी को मुजफ्फरनगर बस स्टैंड से तकरीबन 4 महीने बाद गिरफ्तार कर युवती को बरामद कर लिया था। इस मामले की सुनवाई विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या दो के जज छोटे लाल यादव की अदालत में चली। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी प्रेम चंद गोस्वामी को अपहरण करने के बाद छात्रा के साथ रेप करने का दोषी ठहराया। अदालत ने दोषी पाये गये पुजारी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत द्वारा दोषी पाए गए पुजारी पर 25000 रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है। 

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