मासूम से दुष्कर्म और हत्या के दो दोषियों को फांसी

अदालत ने मासूम से दुष्कर्म और हत्या के दो दोषियों को आज फांसी की सजा सुनायी।

Update: 2021-01-20 15:05 GMT

सागर। मध्यप्रदेश के सागर जिले की एक अदालत ने मासूम से दुष्कर्म और हत्या के दो दोषियों को आज फांसी की सजा सुनायी।

जिले के बंडा न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश उमाशंकर अग्रवाल ने मासूम से दुष्कर्म और हत्या के दो दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है, जबकि एक अन्य नाबालिग आरोपी का मामला किशोर न्यायालय में विचाराधीन हैं। प्रकरण में महिला आरोपी को बरी कर दिया गया। इस जघन्य वारदात को पीडि़ता के चाचा और भाइयों ने ही अंजाम दिया था।

अभियोजन के अनुसार ग्राम बेरखेड़ी निवासी 12 वर्षीय मासूम 13 मार्च 2019 को लापता हुई जिसकी गुमशुदगी रिपोर्ट उसके पिता द्वारा 14 मार्च को लिखाई गई। इसके अगले ही दिन खेत में मासूम की सिर और धड़ कटी लाश बरामद हुई थी। इसमें अज्ञात आरोपी के विरूद्ध 302 तहत मामला दर्ज किया गया। पीएम रिपोर्ट में डॉक्टर द्वारा सामूहिक बलात्कार की पुष्टि की गई।


पुलिस द्वारा मामले की जाँच के दौरान आरोपियों को गिरफ्तार कर प्रकरण न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए प्रकरण को विरले से विरलतम श्रेणी में माना, जिसके आधार पर न्यायालय द्वारा आरोपी रामप्रसाद अहिरवार और वंशीलाल अहिरवार को दोषसिद्ध पाते हुए मृत्यूदंड से दंडित के साथ ही जुर्माने की सजा सुनायी गयी। वहीं, एक अन्य आरोपी नाबालिग है जिसका प्रकरण किशोर न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायालय ने प्रकरण में आरोपी बनाई गई महिला को बरी कर दिया है।

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