बोला सुप्रीम कोर्ट-पेडों के अवैध कटाई से हिमाचल उत्तराखंड में आई..
अदालत ने केंद्र सरकार के साथ एनडीएमए तथा अन्य से इस बाबत जवाब मांगा है।
नई दिल्ली। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तथा जम्मू-कश्मीर जैसे पहाड़ी राज्यों में मूसलाधार बारिश की वजह से हो रहे भीषण भूस्खलन और बाढ़ के मामलों का संज्ञान लेते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि वृक्षों की अवैध रूप से की गई कटाई की वजह से यह आपदाएं आई है। अदालत ने केंद्र सरकार के साथ एनडीएमए तथा अन्य से इस बाबत जवाब मांगा है।
बृहस्पतिवार को देश के हिमाचल और उत्तराखंड तथा जम्मू-कश्मीर जैसे पहाड़ी इलाकों में आई आपदा को लेकर केंद्र सरकार, एनडीएमए तथा अन्य को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में वृक्षों की अवैध रूप से की गई कटाई की वजह से भूस्खलन और बाढ़ जैसी आपदाएं आई है।
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बीआर गंवई तथा न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की बेंच ने केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर तथा पंजाब की सरकारों को नोटिस जारी किए हैं।
सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय बेंच ने अनामिका राणा की ओर से दायर की गई याचिका को दो सप्ताह बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से सुधारात्मक उपाय सुनिश्चित करने को कहा है।