संभल हिंसा- हत्यारोपी वारिस की जमानत याचिका खारिज- जेल में ही..
आरोपी मुला अफरोज की भी तीन जमानत अर्जियां कोर्ट द्वारा खारिज की जा चुकी है।;
संभल। जामा मस्जिद के कोर्ट सर्वे के दौरान हुई हिंसा में आयान की हत्या के मामले में जेल में बंद आरोपी वारिस को अभी कारागार में अपने दिन काटने पड़ेंगे। अदालत ने उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। इससे पहले एक अन्य आरोपी मुला अफरोज की भी तीन जमानत अर्जियां कोर्ट द्वारा खारिज की जा चुकी है।
संभल में कोर्ट सर्वे के दौरान हुई हिंसा की घटना में अंजाम दी गई आयान की हत्या के सिलसिले में मुरादाबाद की जेल में बंद आरोपी वारिस की जमानत अर्जी अदालत द्वारा खारिज कर दी गई है।
जनपद न्यायाधीश दुर्ग नारायण सिंह ने हत्यारोपी वारिस को जमानत देने से इनकार कर दिया है।
मंगलवार को जिला शासकीय अधिवक्ता राहुल दीक्षित ने बताया है कि वारिस से पहले संभल हिंसा के एक अन्य आरोपी मुला अफरोज की तीन जमानत अर्जियां भी अदालत द्वारा खारिज की जा चुकी है।
उल्लेखनीय है कि हिंदू पक्ष ने चंदौसी की सिविल सीनियर डिवीजन अदालत में 19 नवंबर को दावा किया था कि संभल की शाही जामा मस्जिद श्री हरिहर मंदिर है। जिसके बाद अदालत के आदेश पर संभल की जामा मस्जिद का पहला सर्वे 19 नवंबर की शाम को हुआ था।
24 नवंबर को दूसरे चरण के कोर्ट सर्वे के दौरान बड़ी संख्या में इकट्ठा हुई भीड़ ने पुलिस पर पथराव और फायरिंग कर दी थी, जिसमें चार लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी।
प्रदर्शनकारी लोगों की भीड़ ने हिंसक घटनाओं को अंजाम देते हुए कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया था।