इकराम हत्याकांड- 4 भाईयों को उम्रकैद- सभी पर जुर्माना भी हुआ

उम्र कैद की सजा सुनने के साथ-साथ उनके ऊपर 30-30 हजार का जुर्माना भी किया है।;

Update: 2025-08-19 12:30 GMT

मुजफ्फरनगर। जनपद शामली के गांव बलवा में हुई इकराम की हत्या में दोषी पाए गए चार भाइयों को अदालत की ओर से उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने सभी दोषियों पर 30-30 हजार रुपए का जुर्माना भी किया है।

मंगलवार को जिला अदालत में अपर जिला सत्र न्यायाधीश सप्तम रितेश सचदेव की अदालत में जनपद शामली के कोतवाली क्षेत्र के गांव बलवा में वर्ष 2014 की 14 जुलाई को हुई इकराम की गोली मारकर हत्या और जानलेवा हमले के मामले की सुनवाई की गई।

अदालत के समक्ष अभियोजन पक्ष की ओर से पेश हुए शासकीय अधिवक्ता वीरेन कुमार नागर ने दोषियों को सजा दिलाने के लिए जोरदार पैरवी करते हुए नवाब, इंसार, कदीर और इस्लाम पुत्रगण जमशेद को दोषी ठहराने की दलीलें पेश की।

अदालत ने इकराम की हत्या के सिलसिले में चारों भाइयों को दोषी पाते हुए शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत 7 वर्ष की सजा सुनाने के अलावा उनके ऊपर 10-10 रुपए का जुर्माना भी किया।

हत्या के मामले में दोषी पाए जाने पर अदालत में चारों भाइयों को उम्र कैद की सजा सुनने के साथ-साथ उनके ऊपर 30-30 हजार का जुर्माना भी किया है।

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