गिरफ्तारी हुई या 30 दिन हिरासत में रहे तो जाएगी मंत्रियों की कुर्सी
इस बाबत केंद्रीय गृहमंत्री की ओर से आज लोकसभा में तीन बिल पेश किए जाएंगे।;
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री अथवा किसी मंत्री की गिरफ्तारी या 30 दिन हिरासत में रहने पर उनकी कुर्सी छीन ली जाएगी और गंभीर केस में कार्यवाही होगी। इस बाबत केंद्रीय गृहमंत्री की ओर से आज लोकसभा में तीन बिल पेश किए जाएंगे।
बुधवार को केंद्र सरकार की ओर से किसी गंभीर मामले को लेकर प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री अथवा मंत्री को पद से हटाने का कानून बनाने के लिए संसद में बिल पेश किया जा रहा है।
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह द्वारा इसे लेकर आज संसद में तीन बिल पेश किए जाएंगे, जिसमें प्रावधान किया गया है कि अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री अथवा मंत्री ऐसे गंभीर अपराधों में गिरफ्तार किए जाते हैं, जिनमें कम से कम 5 साल की जेल हो सकती है और उन्हें लगातार 30 दिन हिरासत में रखा जाता है तो 31वें दिन उनसे कुर्सी छीन कर उन्हें पद से हटा दिया जाएगा।
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह गवर्नमेंट ऑफ़ यूनियन टेरिटरीज संशोधन बिल 2025, 130 वां संविधान संशोधन बिल 2025 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2025 को लोकसभा में पेश करने के साथ-साथ इन तीनों ही बिलों को संसद की संयुक्त समिति को भेजने का प्रस्ताव भी इस दौरान लोकसभा में पेश करेंगे।