अलफलाह यूनिवर्सिटी का चेयरमैन गिरफ्तार- ED को मिला रिमांड पर
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शीतल चौधरी प्रधान ने मध्य रात्रि के बाद अपने चेंबर में सुनवाई कर यह आदेश पारित किया है।
नई दिल्ली। राजधानी के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार धमाके के बाद तेजी से सुर्खियों में आई अलफलाह यूनिवर्सिटी मामले में लिए गए बड़े एक्शन के अंतर्गत विश्वविद्यालय के चेयरमैन को गिरफ्तार कर लिया गया है। साकेत कोर्ट की एडिशनल सेशन जज के घर रात में लगी अदालत में पेश किए गए संस्थापक को 13 दिन की रिमांड पर प्रवर्तन निदेशालय के हवाले कर दिया गया है।
राजधानी दिल्ली की विशेष अदालत ने गिरफ्तार किए गए अलफलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी को 13 दिन की प्रवर्तन निदेशालय हिरासत में भेज दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शीतल चौधरी प्रधान ने मध्य रात्रि के बाद अपने चेंबर में सुनवाई कर यह आदेश पारित किया है।
साकेत कोर्ट की एडिशनल सेशन जज शीतल चौधरी प्रधान के घर में अलफलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक जावेद अहमद सिद्दीकी को मंगलवार की रात तकरीबन 11:00 बजे पेश किया गया।
रिमांड आदेश में अदालत की ओर से कहा गया है कि जावेद अहमद सिद्दीकी के खिलाफ बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी, फर्जी मान्यता दावे करने और अलफलाह विश्वविद्यालय से प्राप्त धन को अन्यत्र स्थानांतरित करने से संबंधित मनी लांड्रिंग के अपराध में संलिप्त होने के पर्याप्त आधार मौजूद है।
प्रवर्तन निदेशालय ने अलफलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी को 18 नवंबर 2025 की देर रात गिरफ्तार किया था।