अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड मामला- पिता पुत्र दोषी करार
आरोप यह भी था कि इन दस्तावेज़ों का न सिर्फ गलत आधार पर निर्माण किया गया, बल्कि उन्हें उपयोग में भी लाया गया।
रामपुर। एमपी- एमएलए कोर्ट की ओर से सुनाएं फैसले में हाल ही में जमानत पर जेल से बाहर आए पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान और उनके पूर्व विधायक बेटे की परेशानियों को बढ़ा दिया है। पिता पुत्र दो पैन कार्ड मामले में दोषी करार दिए गए हैं।
सोमवार को रामपुर की एमपी- एमएलए कोर्ट की ओर से पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड होने के मामले में अपना फैसला सुनाया है। 6 साल पुराने इस मामले में दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद आज सुनाएं गए फैसले में अदालत ने पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान और उनके पूर्व विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम को दोषी करार दिया है।
छह साल पहले यह मामला उस समय शुरू हुआ था, जब भाजपा के शहर विधायक आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि अब्दुल्ला आजम ने दो अलग-अलग जन्मतिथियों के आधार पर दो पैन कार्ड बनवाए। शिकायत के अनुसार, एक पैन कार्ड में जन्म तिथि 1 जनवरी 1993 दर्ज है, जबकि दूसरे में 30 सितंबर 1990 की जन्मतिथि दर्ज है।
आरोप यह भी था कि इन दस्तावेज़ों का न सिर्फ गलत आधार पर निर्माण किया गया, बल्कि उन्हें उपयोग में भी लाया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने विस्तृत जांच की और आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किया, जिसमें आजम खां को भी आरोपी बनाया गया है।