आसाराम को बड़ी राहत-6 महीने के लिए जेल से बाहर आएगा रेपिस्ट
सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने मेडिकल के आधार पर आसाराम के फेवर में अपना फैसला सुनाया है।
जयपुर। बलात्कार के मामले में दोषी पाए जाने के बाद उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट की ओर से मिली अंतरिम जमानत के बाद अब 6 महीने के लिए रेपिस्ट जेल से बाहर आएगा।
बुधवार को नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने के मामले में दोषी पाए गए आसाराम बापू को राजस्थान हाई कोर्ट से 6 महीने की अंतरिम जमानत मिल गई है। 30 अगस्त को वापस जेल पहुंचकर सरेंडर करने वाले आसाराम की कुछ दिन बाद की तबीयत बिगड़ने लगी थी।
बुधवार को मेडिकल के आधार पर लगाई गई याचिका पर हुई सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संगीता शर्मा की डिवीजन बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी और उसके बाद आसाराम को एक बार बड़ी एक बार फिर से बड़ी राहत देते हुए रेपिस्ट को 6 महीने की अंतिम जमानत दे दी है।
आसाराम की तरफ से राजधानी दिल्ली से पहुंचे सीनियर एडवोकेट देवदत्त कामत ने पैरवी की, राजस्थान सरकार की तरफ से एडिशनल एडवोकेट जनरल दीपक चौधरी द्वारा कोर्ट के सम्मुख अपनी दलीलें रखी गई थी।
सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने मेडिकल के आधार पर आसाराम के फेवर में अपना फैसला सुनाया है।