12 साल बाद मुजफ्फरनगर दंगों में फैसला- 11 आरोपी किये बरी

शामली जनपद के झिंझाना स्थित अपने भाई के घर चला गया था।;

Update: 2025-05-14 07:30 GMT

मुजफ्फरनगर। वर्ष 2013 में जनपद मुजफ्फरनगर में हुए दंगों के दौरान लिसाढ गांव में हुई लूट और आगजनी की चर्चित घटना के मामले में अदालत द्वारा 11 आरोपियों को बरी कर दिया गया है।

बुधवार को जिला अदालत की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने वर्ष 2013 में जनपद मुजफ्फरनगर में हुए दंगों के दौरान थाना फुगाना क्षेत्र के लिसाढ गांव में अंजाम दी गई लूट और आगजनी की घटना के चर्चित मामले का फैसला सुनाया है।

अदालत ने साक्ष्य के अभाव एवं प्रमुख गवाहों के ब्यान पलट जाने के आधार पर सुनाए गए फैसले के अंतर्गत 11 आरोपियों को बरी कर दिया है।

यह मामला वर्ष 2013 की 8 सितंबर को जनपद मुजफ्फरनगर में हुए सांप्रदायिक दंगों के दौरान शामली जनपद के थाना फुगाना क्षेत्र के गांव लिसाढ में हुआ था।

इस दौरान वादी उमरदीन ने घटना के 13 दिन बाद थाने पहुंचकर पुलिस में मुकदमा दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि आठ सितंबर की सुबह तकरीबन 10:00 बजे उनके घर पर हमला करने वाली उग्र भीड़ मकान के अंदर घुसकर साढे तीन तोला सोना, ढाई किलो चांदी तथा 180000 रुपए लूट कर ले गई है।

इसके अलावा तकरीबन साढ़े 7 लाख रुपए का अन्य सामान भी भीड़ द्वारा लूट कर ले जाया गया है। आरोप लगाया गया था कि लूटपाट के बाद आरोपियों ने उसके मकान को आग लगा दी थी।

दहशत के कारण उमरदीन अपना परिवार लेकर शामली जनपद के झिंझाना स्थित अपने भाई के घर चला गया था।Full View

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