पूर्व IPS ने SC में मंत्री विजय शाह को हटाने को दाखिल की याचिका
मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश भी दिए हैं।;
नई दिल्ली। कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित बयान देने वाले मध्य प्रदेश सरकार के जनजातीय मंत्री को पद से हटाने की मांग अब सुप्रीम कोर्ट की ड्योढ़ी तक पहुंच गई है। पूर्व आईपीएस ने शीर्ष अदालत में एक जनहित याचिका दाखिल कर मंत्री की कथित अमर्यादित टिप्पणी को आधार बनाते हुए उन्हें तत्काल मंत्रिमंडल से हटाने की अपील की है।
शुक्रवार को आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि मध्य प्रदेश सरकार के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी के संबंध में अत्यंत आपत्तिजनक टिप्पणी है, जिससे ना केवल भारतीय सेना का अपमान हुआ है बल्कि महिला सम्मान को भी मंत्री के बयान से बड़ी ठेस पहुंची है।
उन्होंने कहा है कि इस टिप्पणी को लेकर जहां राष्ट्रीय महिला आयोग ने सख्त आपत्ति जताई है, वही मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मंत्री के विवादित बयान का स्वत: संज्ञान लेते हुए मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश भी दिए हैं।
अमिताभ ठाकुर की ओर से देश की शीर्ष अदालत में दाखिल की गई याचिका में यह भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पहले की कड़ी टिप्पणी करते हुए मंत्री विजय शाह के आचरण पर सवाल खड़े किए थे।
बावजूद इसके मंत्री के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होना जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ है।