पतंजलि के बाबा रामदेव एवं बालकृष्ण अब क्रिमिनल मामले में फंसे

बाबा रामदेव एवं बालकृष्ण को व्यक्तिगत रूप से अब अदालत में पेश होने की संभावना है।

Update: 2024-05-25 07:18 GMT

नई दिल्ली। पतंजलि आयुर्वेद के संस्थापक बाबा रामदेव एवं आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ अब क्रिमिनल मामले को लेकर मुकदमा चलेगा। अदालत की ओर से दी गई इजाजत के बाद 3 जून को इस मामले में अगली सुनवाई की जाएगी।

भ्रामक विज्ञापनों को लेकर पहले से ही अवमानना की कार्यवाही का सामना कर रहे पतंजलि आयुर्वेद के संस्थापक बाबा रामदेव एवं आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ अब क्रिमिनल केस का मुकदमा चलेगा।

एक अदालत की ओर से दी गई इसकी इजाजत के बाद अब 3 जून को इस मामले को लेकर अगली सुनवाई की जाएगी। क्रिमिनल केस के इस मामले में बाबा रामदेव एवं बालकृष्ण को व्यक्तिगत रूप से अब अदालत में पेश होने की संभावना है।

उल्लेखनीय है कि वर्ष- 2024 के अप्रैल महीने में ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा दायर मामले में केरल के कैझिकोड में फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की अदालत में सुनवाई हुई थी। ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज आपत्तिजनक विज्ञापन अधिनियम 1954 की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट की ओर से हाल ही में निर्देश दिया गया था कि पतंजलि के भ्रामक विज्ञापनों से जुड़े और मानना के मामले में बाबा रामदेव एवं बालकृष्ण की उपस्थिति अनिवार्य है।

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