नही लगाया मास्क तो हाईकोर्ट में नो एंट्री- अधिसूचना हुई जारी

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सभी अफसरो, कर्मचारियों, वकीलों एवं पक्षकारों के लिए अदालतों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है।

Update: 2022-12-26 06:45 GMT

देहरादून। कोरोना संक्रमण की आहट के मद्देनजर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सभी अफसरो, कर्मचारियों, वकीलों एवं पक्षकारों के लिए अदालतों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। मास्क लगाए बगैर हाईकोर्ट में किसी को भी एंट्री नहीं दी जाएगी। इस बाबत हाईकोर्ट ने विधिवत रूप से अधिसूचना भी जारी कर दी है।

सोमवार को नैनीताल हाईकोर्ट ने कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। अदालत और कचहरी परिसर में अफसरों, कर्मचारियों, वकीलों एवं व पक्षकारों को अब मास्क लगाकर ही जाना होगा। बगैर मास्क लगाए हाईकोर्ट में किसी को भी एंट्री नहीं दी जाएगी। हाई कोर्ट द्वारा इस संबंध में विधिवत अधिसूचना भी जारी कर दी है। हालांकि उत्तराखंड में अभी तक कोई नया कोरोना संक्रमण का मामला नहीं मिला है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक रविवार को 271 सैंपलों की जांच की गई थी जिनमें सभी की रिपोर्ट आई है। 

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