मुज़फ्फरनगर: बकरी के साथ अप्राकृतिक कुकर्म व चोरी के आरोपी को 3 वर्ष की सज़ा

बकरी के साथ अप्राकृतिक कुकर्म करने के मामले में आरोपी को न्यायालय द्वारा तीन वर्ष की सज़ा व 1500 रुपये का जुर्माना किया गया है।

Update: 2020-11-21 12:36 GMT

मुज़फ्फरनगर। वर्ष 2004 की 25 नवंबर को थाना बुढ़ाना क्षेत्र के ग्राम सुल्तानपुर में रात्रि में इकराम के घर मे घुस कर चोरी करने व उसके घर मे बंधी पालतू बकरी के साथ अप्राकृतिक कुकर्म करने के मामले में आरोपी इंतज़ार को न्यायालय द्वारा तीन वर्ष की सज़ा व 1500 रुपये का जुर्माना किया गया है।

मामले की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट बुढ़ाना परमिंदर सिंह की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी पुनीत कुमार ने जोरदार पैरवी की। अदालत द्वारा की गई सुनवाई के बाद आरोपी इंतज़ार को धारा 380/411 व 377 आई. पी. सी. के तहत दंडित कर सभी धाराओं में दोषी घोषित किया गया है।

अभियोजन की कहानी के अनुसार गत 25 नवंबर 2004 को रात्रि में थाना बुढ़ाना के ग्राम सुल्तानपुर में इकराम के घर मे घुस कर बर्तन व दूसरे सामान की तीन चोरों ने चोरी कर घर के आंगन में बंधी बकरी के साथ अप्राकृतिक कुकर्म किया। खटर-पटर होने पर घर के सदस्यों ने जाग जाने के बाद घेराबंदी करते हुए इंतज़ार को पकड़ लिया और उसके कब्जे से घर से चोरी किए गए बर्तन बरामद किए। घरवालों की तहरीर पर पुलिस ने धारा 380 /411 व 377 आई पी सी के तहत मामला दर्ज कर आरोपी इंतज़ार को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।

वादी अकरम ने मामला दर्ज कराते हुए बताया था कि अप्राकृतिक कुकर्म का शिकार हुई बकरी की भी बाद में मौत हो गई थी। पीडित ने बताया कि बकरी के साथ आरोपी कुकर्म कर रहा था व उसके दो साथी बकरी की गर्दन पकड़े हुए थे। इस मामले में 16 वर्ष तक चली सुनवाई के बाद आज न्यायालय द्वारा निपटारा करते यह फैसला सुनाया।

रिपोर्ट: सत्येन्द्र ठाकुर

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