सुप्रीम कोर्ट के हाई सिक्योरिटी जोन में वीडियोग्राफी व रील पर बैन
सोशल मीडिया के लिए रील बनाने तथा वीडियो ग्राफी करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की ओर से हाई सिक्युरिटी जोन घोषित किए गए मुख्य परिसर में फोटोग्राफी और सोशल मीडिया के लिए रील बनाने तथा वीडियो ग्राफी ए करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मीडिया कर्मियों के लिए भी अदालत ने दिशा निर्देश जारी किए हैं।
शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी किए गए सर्कुलर के अंतर्गत अपने हाई सिक्युरिटी जोन घोषित किए गए मुख्य परिसर में फोटोग्राफी करने के साथ-साथ सोशल मीडिया के लिए रील बनाने तथा वीडियो ग्राफी करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
जारी किए गए सर्कुलर में अदालत की ओर से मीडिया कर्मियों के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के सर्कुलर के मुताबिक कम सुरक्षा वाले लाॅन एरिया में ही अब इंटरव्यू एवं लाइव टेलीकास्ट किये जा सकेंगे, अगर मीडिया कर्मी सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी किए गए दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में उनकी एंट्री एक महीने के लिए प्रतिबंधित की जा सकती है।
सुरक्षा कर्मियों को किसी भी व्यक्ति, कर्मचारी, सदस्य, वकीलों तथा आने वाले लोगों को इस जोन के अंदर तस्वीर लेने या वीडियो बनाने से रोकने का अधिकार दिया गया है।