मुंबई ट्रेन ब्लास्ट- हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम रोक- तीन दिन पहले..
हाईकोर्ट ने इस मामले में 21 जुलाई को सभी दर्जनभर आरोपियों को बरी कर दिया था।;
नई दिल्ली। देश की शीर्ष अदालत ने वर्ष 2006 में मुंबई में हुए सीरियल ब्लास्ट के मामले को लेकर बाॅम्बे हाईकोर्ट की ओर से दिए गए फैसले पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने इस मामले में 21 जुलाई को सभी दर्जनभर आरोपियों को बरी कर दिया था।
बृहस्पतिवार को महाराष्ट्र सरकार की ओर से बाॅम्बे हाई कोर्ट द्वारा 21 जुलाई को मुंबई सीरियल ट्रेन ब्लास्ट मामले में सभी 12 आरोपियों को बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए देश की शीर्ष अदालत ने मुंबई हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है।
बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि बाॅम्बे हाई कोर्ट के आदेश पर रोक से आरोपियों की जेल से रिहाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
उल्लेखनीय कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में सिलसिलेवार हुए ट्रेन ब्लॉस्ट के मामले में 13 लोग आरोपी थे, एक आरोपी की मौत हो चुकी है, जबकि अन्य सभी 12 आरोपियों को बाॅम्बे हाईकोर्ट ने 21 जुलाई को सुनाए फैसले में बरी कर दिया था। जिसके चलते सभी लोग जेल से रिहा भी हो चुके हैं।