पति की हत्या को अंजाम देने वाली पत्नी व प्रेमी को उम्रकैद

प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने वाली पत्नी को आजीवन कारावास की सजा व 10- 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

Update: 2024-01-06 09:46 GMT

बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में अवैध संबंधों का विरोध करने पर प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने वाली पत्नी को आजीवन कारावास की सजा व 10- 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

एडीजीसी राजीव मलिक ने बताया कि गत वर्ष 2017 में सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत मृतक युवक गुलाब सिंह का शव जंगल में पड़ा मिला था, जिसकी रिपोर्ट मृतक भाई पप्पू ने कोतवाली सिकंदराबाद में दर्ज कराई थी। पुलिस की विवेचना में ये प्रकरण अवैध संबंधों का निकला। बताया जाता है कि मृतक की पत्नी नेमवती के सोनू नाम के युवक से अवैध संबंध थे। जिसका विरोध उसका पति गुलाब सिंह लगातार करता था। इसी के चलते मृतक की पत्नी नेमवती ने अपने प्रेमी सोनू व उसके साथी प्रमोद के साथ मिलकर गुलाब सिंह की हत्या कर उसका शव जंगल में डाल दिया था।

बुलंदशहर के अपर सत्र न्यायाधीश -12 गोपाल द्वारा शुक्रवार की शाम इस प्रकरण में मृतक की पत्नी नेमवती उसके प्रेमी सोनू सहित उसके साथी प्रमोद को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया गया है। न्यायाधीश द्वारा सोनू व प्रमोद पर 10 -10 हजार रुपये एवं नेमवती पर 5000 रुपए का अर्थ दंड भी लगाया गया है ।

वार्ता

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