हिमाचल उच्च न्यायालय ने पुलिस पर हमले के आरोपियों की ज़मानत रद्द की
पुलिस हेड कांस्टेबल के सिर में गहरी चोट आई थी और धारदार हथियार बरामद हुए थे।;
शिमला, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक निचली अदालत के आदेश को पलटते हुए एक पुलिस हेड कांस्टेबल पर हमले के आरोपियों की जमानत रद्द कर दी है।
नाहन की अदालत ने हिंसक भीड़ हमले के आरोपियों को ज़मानत दी थी। इस हमले में एक पुलिस हेड कांस्टेबल के सिर में गहरी चोट आई थी और धारदार हथियार बरामद हुए थे।
न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह की एकल पीठ द्वारा सात अगस्त को पारित आदेश में कहा गया है कि इस साल 14 जून को माजरा में उग्र भीड़ ने न केवल अधिकारियों को उनके कर्तव्यों का पालन करने से रोका बल्कि उन पर हमला भी किया। पुलिसकर्मी संदीप कुमार के सिर पर कुल्हाड़ी से वार किया गया जिससे गहरा घाव हो गया। पुलिस का कहना है कि यह चोट जानलेवा हो सकती थी।
जांचकर्ताओं ने सीसीटीवी और वीडियो साक्ष्यों के माध्यम से मानव शर्मा, सुनीत गुप्ता, राज कुमार, जय प्रकाश और नंद लाल सहित आरोपियों की पहचान की। फुटेज में उन्हें कुल्हाड़ी और लाठियों से लैस होकर भीड़ में शामिल होते और कीर्तपुर स्थित मोहसीन नामक व्यक्ति के घर की ओर बढ़ते हुए दिखाया गया। संदिग्धों को उसी शाम गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया।