व्यक्ति की हत्या व 3 बच्चों को घायल करने के मामले में बाप बेटे को...
नरेंद्र शर्मा ने आरोपियों को दोषी ठहराने और उन्हें सजा दिलाने की पैरवी की।
मुजफ्फरनगर। वाल्मीकि समुदाय के व्यक्ति के घर हमला करते हुए गोली मारकर एक की हत्या तथा उसके तीन बच्चों को घायल करने के मामले में दोषी पाए गए बाप बेटे समेत तीन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अदालत ने दोषियों के ऊपर 35- 35 हजार रुपए का जुर्माना भी किया है।
सोमवार को जिला अदालत की विशेष अनुसूचित जाति जनजाति कोर्ट में पीठासीन अधिकारी आशा रानी सिंह ने वर्ष 2023 की 14 फरवरी को थाना जानसठ कोतवाली क्षेत्र के ग्राम राजपुर कलां में पुरानी रंजिश को लेकर अंजाम दी गई संजीव वाल्मीकि की हत्या और उसके तीन बच्चों को गोली मारकर घायल कर देने के मामले की सुनवाई की गई।
पुरानी रंजिश को लेकर संजीव वाल्मीकि के घर पर धावा बोलते हुए गोली मार कर संजीव वाल्मीकि की हत्या और उसके तीन बच्चों को गोली मारकर घायल कर देने के मामले में आरोपी मोहित तथा उसके पुत्र राजेंद्र तथा एक अन्य वीरेंद्र को अदालत ने दोषी पाया, जिसके चलते कोर्ट ने तीनों को उम्र कैद की सजा सुनाई और उनके ऊपर 35- 35 हजार रुपए का जुर्माना भी किया।
अदालत के मुताबिक धारा शस्त्र अधिनियम एक्ट के अंतर्गत भी मोहित और राजेंद्र को दंडित करते हुए अदालत ने दोनों पर 4000 एवं ₹7000 का जुर्माना अलग से किया है।
अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता परविंदर कुमार सिंह और विशेष अधिवक्ता नरेंद्र शर्मा ने आरोपियों को दोषी ठहराने और उन्हें सजा दिलाने की पैरवी की।
अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार आरोपियों ने संजू उर्फ संजीव वाल्मीकि के घर पर धावा बोलते हुए पिस्टल एवं बंदूक से फायरिंग कर संजीव वाल्मीकि की हत्या कर दी थी और उसके बच्चों मोहित, शीर्ष एवं वंदना को गंभीर रूप से घायल कर दिया था।
पीड़ित परिवार की ओर से इस मामले को लेकर जानसठ कोतवाली पर मोहित एवं उसके पुत्र राजेंद्र तथा एक अन्य वीरेंद्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था।