ज्ञानवापी मामले में FIR दर्ज करने की मांग वाली अर्जी खारिज
धार्मिक स्वरूप बदलने का आरोप लगाते हुए इनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने की मांग करने वाली अर्जी को खारिज कर दिया
वाराणसी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक स्थानीय अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद की प्रबंध समिति के सदस्यों पर इस परिसर में स्थित काशी विश्वेश्वर मंदिर का मूल ढांचा एवं धार्मिक स्वरूप बदलने का आरोप लगाते हुए इनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने की मांग करने वाली अर्जी को खारिज कर दिया।
वाराणसी के जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने गत जितेन्द्र सिंह द्वारा 27 जून काे दायर अर्जी को खारिज कर दिया। अदालत ने इस अर्जी को तथ्यों के आधार पर अपूर्ण बताते हुए खारिज कर दिया। इससे पहले एक और निचली अदालत द्वारा इस अर्जी को खारिज करने के फैसले को सही बताया।
गौरतलब है कि गत 14 जून को जिला अदालत में दायर इस अर्जी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का प्रबंधन संभाल रही अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के पदाधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गयी थी। अर्जी में दलील दी गयी है कि मस्जिद परिसर में स्थित काशी विश्वेश्वर मंदिर को मुगलों ने नष्ट कर दिया था लेकिन मंदिर के मूल भाग को तहस नहस नहीं किया था, लेकिन कमेटी के सदस्यों ने इस मंदिर के मूल भाग का धार्मिक स्वरूप बदलने की काेशिश की है।
वार्ता