नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को बीस साल की सजा

नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 वर्ष की सजा और पांच लाख रुपये जुर्माने से दण्डित किया है

Update: 2021-09-13 15:11 GMT

भरतपुर। राजस्थान में भरतपुर की पॉक्सो अदालत संख्या-1 ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 वर्ष की सजा और पांच लाख रुपये जुर्माने से दण्डित किया है।




सूत्रों के अनुसार घटना 21 मार्च 2019 की थी जब 14 साल की नाबालिग बालिका खेत पर अपने चाचा को खाना देने जा रही थी तभी रास्ते में आरोपी योगेंद्र ने उसे अपनी हवस का शिकार बनाया और उसे मरा समझ खेत में पड़ा छोड़ गया।

जब कुछ देर बाद बालिका को होश आया तो वह अपने घर पहुंची और अपने पिता को सारी घटना के बारे में बताया। परिजनों ने इसका मामला पुलिस में दर्ज कराया।

वार्ता

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