एसपी ट्रैफिक ने दी हिदायत- नाबालिक को दिया वाहन परिजनों की खैर नहीं

अभिभावकों को चेताया है कि यदि 18 साल से कम उम्र के बच्चे को वाहन चलाने को दिया तो परिजनों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

Update: 2023-02-15 04:58 GMT

मुजफ्फरनगर। सड़क दुर्घटनाओं के मामलों के साथ यातायात जाम की घटनाओं को रोकने के लिए लगातार कदम उठा रहे एसपी ट्रैफिक ने नाबालिगों के वाहन चलाने पर गहरी चिंता जताते हुए अभिभावकों को चेताया है कि यदि 18 साल से कम उम्र के बच्चे को वाहन चलाने को दिया तो परिजनों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

पुलिस अधीक्षक यातायात कुलदीप सिंह ने रोजाना सड़कों पर हो रही दुर्घटनाओं एवं यातायात जाम के मामलों पर चिंता जताते हुए कहा है कि कई मामलों में देखा गया है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे सड़क पर दोपहिया और चार पहिया वाहन दौड़ाते हुए सड़कों पर फर्राटा भरते रहते हैं। कम आयु की वजह से नाबालिगों को यातायात के नियमों का ज्ञान नहीं होता है और वह वाहन की रफ्तार पर भी काबू नहीं रख पाते हैं। इसके अलावा वह गलत तरीके से अपना वाहन दौड़ाते हुए सड़क पर कई मर्तबा यातायात जाम के हालात भी उत्पन्न कर देते हैं।

गलत साइड से ओवरटेक करते हुए वाहन चलाने से दुर्घटनाओं का भी डर बना रहता है। उन्होंने जनपद के सभी स्कूल कॉलेजों के प्रधानाचार्य तथा अभिभावकों से अपील करते हुए कहा है कि स्कूल प्रबंधक और प्रधानाचार्य अपने स्कूल में किसी भी 18 साल से कम आयु के बच्चे को वाहन पर आने की इजाजत नहीं दे। यदि दी गई हिदायत का उल्लंघन कर बच्चा स्कूल में वाहन लाता है तो उसके वाहन को वही खड़ा कर अभिभावकों को बुलाकर चेतावनी दे।

एसपी ट्रैफिक ने अभिभावकों से कहा है कि वह अपने बच्चे के अमूल्य जीवन को बचाने के लिए कभी भी 18 साल से कम उम्र के बच्चों को वाहन लेकर नहीं दें। उन्होंने दो टूक चेतावनी दी है कि यदि सड़क पर कोई भी 18 साल से कम का बच्चा वाहन चलाता मिला तो संबंधित अभिभावकों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए संबंधित बच्चे का 25 साल तक लाइसेंस भी नहीं बन पाएगा।

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