कलेक्टर के आदेश पर गौ तस्कर की 17़ 69 लाख की संपत्ति कुर्क

गोकशी के धंधे से सृजित की गई 17.69 लाख रुपये की सम्पत्ति गुरूवार को कुर्क कर राज्य के राजस्व खाते में दर्ज कर दी।

Update: 2023-10-12 15:59 GMT

बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश में जनपद बुलंदशहर पुलिस ने कुख्यात गौ तस्कर द्वारा गोकशी के धंधे से सृजित की गई 17.69 लाख रुपये की सम्पत्ति गुरूवार को कुर्क कर राज्य के राजस्व खाते में दर्ज कर दी।

जिलाधिकारी बुलन्दशहर के आदेश के अनुपालन में आज क्षेत्राधिकारी खुर्जा, राजस्व टीम को साथ लेकर गोकश गैंगस्टर यासीन पुत्र मीसा निवासी मौ़ कोट थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर, हाल निवासी ग्राम हसनगढ इस्लामाबाद थाना खुर्जा देहात के इस्लामाबाद स्थित मकान पर पहुंचे तथा इसके द्वारा गौकशी व पशु क्रुरता जैसे जघन्य अपराधों को अंजाम देकर एकत्र की गयी संपत्ति कुर्क करायी। इसकी अचल सम्पत्ति में 168 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में स्थित एक मकान जिसकी अनुमानित कीमत 17.69 लाख है इस मकान को पुलिस ने जिलाधिकारी के आदेश का अऩुपालन करते हुए गैंगस्टर अधिनियम की धारा-14(1) के अन्तर्गत जब्त कर लिया गया ।

अपराधी यासीन का गौकशी सहित अन्य गम्भीर धाराओं में जनपद के विभिन्न थानों में एक दर्जन मुकदमे दर्ज हैं।

वार्ता

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