100 करोड़ वसूली-HC से होम मिनिस्टर को झटका-CBI करेगी जांच

100 करोड़ रुपए प्रति माह की वसूली का आरोप झेल रहे गृह मंत्री को मुंबई हाई कोर्ट ने करारा झटका दिया है।

Update: 2021-04-05 09:01 GMT

मुंबई। 100 करोड़ रुपए प्रति माह की वसूली का आरोप झेल रहे महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख को मुंबई हाई कोर्ट ने करारा झटका देते हुए वसूली मामले की सीबीआई को जांच करने का आदेश दिया है। उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पूर्व सीएम ने कहा है कि मामले की जांच के बाद सच्चाई सामने आ जाएगी। उन्होंने जांच जारी रहने तक होम मिनिस्टर से अपने पद से इस्तीफा देने की मांग उठाई है।

सोमवार को मुंबई हाई कोर्ट ने पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ तत्काल प्राथमिक जांच शुरू करने का आदेश दिया है। न्यायालय की ओर से जांच एजेंसी को इस प्रक्रिया को पूरी करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। अधिवक्ता जयश्री पाटिल की ओर से उच्च न्यायालय में दाखिल की गई याचिका की सुनवाई करते हुए विद्वान न्यायाधीश ने आदेश दिया है कि अनिल देशमुख राज्य के गृह मंत्री हैं ऐसे में महाराष्ट्र पुलिस की ओर से उनके खिलाफ लगे आरोपों पर निष्पक्ष जांच होने की संभावना कम ही है।


मुंबई हाई कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई की शुरुआती जांच के निष्कर्षों के आधार पर गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने या न करने का फैसला लिया जाएगा। गौरतलब है कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने सीएम उद्धव ठाकरे को एक चिट्ठी लिखकर आरोप लगाया था कि गृह मंत्री अनिल देशमुख ने पूर्व पुलिस अधिकारी सचिन वाझे को मुंबई से प्रत्येक माह 100 करोड रुपए की वसूली का टारगेट दिया था। उधर पूर्व पुलिस अधिकारी सचिन वाझे को एनआईए ने उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर से मिली जिलेटिन की छडें लदी संदिग्ध कार और उसके मालिक मनसुख हिरेन की हत्या मामले में गिरफ्तार कर रखा है। उधर उच्च न्यायालय के आदेश पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए राज्य के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि सीबीआई की जांच से मामले की सच्चाई सामने आ जाएगी। उन्होंने जांच जारी रहने तक गृह मंत्री अनिल देशमुख से अपने पद से इस्तीफा देने की मांग उठाई है।

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