लोकसभा में आज पेश होगा तीन तलाक बिल

Update: 2019-06-21 06:46 GMT

नई दिल्ली। लोकसभा में आज बहुचर्चित तीन तलाक बिल पेश हो सकता है। 17वीं लोकसभा के गठन के बाद नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह पहला बिल होगा। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद संसद में तीन तलाक बिल पेश करेंगे। मोदी सरकार-1 में भी तीन तलाक पर बिल लाया गया था, लेकिन यह राज्यसभा से पास नहीं हो पाया था।

मोदी सरकार के इस बिल को एक तरफ समर्थन मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर इसका विरोध भी किया जा रहा है. पिछले साल दिसंबर में यह बिल लोकसभा में पास हो गया था। पत्नी को तीन तलाक देने वाले मुस्लिम शख्स को तीन साल सजा का प्रावधान इस बिल में है, लेकिन राज्यसभा में संख्याबल कम होने के कारण बिल पास नहीं हो पाया। विपक्षी पार्टियों की मांग थी कि इसे पुनरीक्षण के लिए संसद की सिलेक्ट कमिटी को भेजा जाए। लेकिन सरकार ने यह मांग खारिज कर दी।

पिछली बार ज्यादातर विपक्षी पार्टियां पति को जेल भेजने जैसे सख्त प्रावधान के खिलाफ थीं। उन्होंने तर्क दिया कि एक घरेलू मामले में सजा के प्रावधान को पेश नहीं किया जा सकता और यह बिल मुसलमानों को पीड़ित करने वाला होगा। वहीं सरकार का कहना है कि इस बिल से मुस्लिम महिलाओं पर अत्याचार रुकेगा और उन्हें समान अधिकार मिलेगा।

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पिछले हफ्ते कहा था कि प्रस्तावित कानून लिंग समानता पर आधारित है और यह मोदी सरकार के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के सिद्धांत का हिस्सा है।

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