कुलभूषण जाधव के मामले में इंटरनेशनल कोर्ट का फैसला 17 जुलाई को

भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त अधिकारी कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की मिलिट्री अदालत ने जासूसी और दहशतगर्द के इल्जाम में अप्रैल 2017 में मौत की सज़ा सुनाई थी।

Update: 2019-07-05 01:28 GMT

 नई दिल्ली । इंटरनैशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस 17 जुलाई को भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के मामले पर अपना फ़ैसला सुनाएगी।

भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त अधिकारी कुलभूषण जाधव पाकिस्तान की हिरासत में हैं और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई है

भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त अधिकारी कुलभूषण जाधव पाकिस्तान की हिरासत में हैं और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई है। इंटरनैशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरफ से जारी प्रेस रिलीज़ में कहा गया है कि आईसीजे 17 जुलाई को जाधव केस में फैसला सुनाएगी। कोर्ट के प्रेजिडेंट जज अब्दुलकवी अहमद युसूफ कोर्ट का फैसला पढ़ेंगे। जाहिर है यह फैसला भारत बनाम पाकिस्तान होगा।

भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ मई 2017 में इंटरनैशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का रूख किया था

भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त अधिकारी कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की मिलिट्री अदालत ने जासूसी और दहशतगर्द के इल्जाम में अप्रैल 2017 में मौत की सज़ा सुनाई थी। इसके बाद भारत ने कुलभूषण जाधव तक राजदूत की मदद नहीं देने को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ मई 2017 में इंटरनैशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का रूख किया था।

इंटरनैशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने  पाकिस्तान को मामले का फैसला आने तक कुलभूषण जाधव की मौत की सजा के आर्डर पर भी रोक लगा दी थी

भारत ने  कुलभूषण जाधव के खिलाफ पाकिस्तान की फौजी अदालत के मुकदमे को भी चुनौती दी थी। इंटरनैशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने 18 मई 2017 को पाकिस्तान को मामले का फैसला आने तक कुलभूषण जाधव की मौत की सजा के आर्डर पर भी रोक लगा दी थी।

इंटरनैशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से जाधव की मौत की सज़ा को रद्द करने तथा उनकी तुरंत रिहाई का हुक्म देने की दरख्वास्त की है

इंटरनैशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने फरवरी में चार दिन की सुनवाई की थी जिसमें भारत और पाकिस्तान दोनों ने अपनी अपनी दलीलें रखी थी। भारत ने इंटरनैशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से जाधव की मौत की सज़ा को रद्द करने तथा उनकी तुरंत रिहाई का हुक्म देने की दरख्वास्त की है और कहा है कि पाकिस्तानी फौजी अदालत का फैसला मजाकिया मामले पर बुनियाद है और वाजिब अमल के मीनिमम स्टैंडर्ड  को मुतमईन नहीं कर पाता है।

कुलभूषण जाधव को ईरान से अगवा किया गया था जहां उनका कारोबार था

भारत ने कहा कि कुलभूषण जाधव को ईरान से अगवा किया गया था जहां उनका कारोबार था। फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोकमैन रवीश कुमार ने सवाल करने पर बताया कि इंटरनैशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इस महीने फैसला सुनाएगा। 

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