मुज़फ्फरनगर नगरीय क्षेत्र में 23 फरवरी 2018 तक धारा-144 लागू : नगर मजिस्ट्रेट

मुज़फ्फरनगर नगर क्षेत्र के अन्तर्गत पडने वाले थाना क्षेत्रों (कोतवाली नगर/कोतवाली मण्डी/थाना सिविल लाईन) के सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र में प्रतिबन्धात्मक आदेश लागू किया जाता है। जिसके अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र में 23 फरवरी 2018 तक धारा-144 लागू कर दी गयी है। इस आदेश का उल्लघंन भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

Update: 2017-12-29 15:37 GMT
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