राज्य सूचना आयुक्त ने लोक निर्माण विभाग को दिये जांच के आदेश सड़क निर्माण में सरकारी धन का दुरूपयोग का आरोप 100 करोड़ की धनराशि का बन्दरबांट

राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान ने जनसूचना अधिकारी कार्यालय प्रमुख सचिव (सम्प्रेक्षा प्रकोष्ठ) ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा लखनऊ को सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 20 (1) के तहत नोटिस जारी कर आदेशित किया कि अगले 30 दिन के अन्दर वादी को पूर्णरूप से सभी सूचनाएं उपलब्ध कराते हुए, मा0 आयोग को अवगत कराये, अन्यथा जनसूचना अधिकारी स्पष्टीकरण देंगे कि वादी को पूर्णरूप से सूचना क्यों नहीं दी गयी है, क्यों न उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाये।

Update: 2017-12-10 10:49 GMT
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