कालिनेमि जिमि रावन राहू बने आशाराम
आसाराम को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और यौन अपराध बाल संरक्षण अधिनियम (पास्को) के तहत दोषी ठहराया गया है। पास्को में अभी हाल ही केन्द्र सरकार ने अध्यादेश के जरिये संशोधन किया है। इस संशोधन के मुताबिक 12 साल तक की बच्ची से दुराचार करने वाले को फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है।
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