कार्ति चिदंबरम के विदेश जाने पर फैसला १६ फरवरी को

सीबीआई द्वारा दाखिल भ्रष्टाचार के एक मामले के कारण कार्ति के विदेश जाने पर पाबंदी लगी हुई है

Update: 2018-02-14 11:26 GMT
चेन्नई  :मद्रास उच्च न्यायालय पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम के विदेश जाने के अनुरोध संबंधी याचिका पर 16 फरवरी को फैसला सुनाएगा।
मुख्य न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति अब्दुल कुद्दूस की प्रथम पीठ ने कार्ति के वकील की दलील और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल जी राजगोपालन के तर्कों को सुना। इसके बाद आप्रवासन ब्यूरो तथा केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के आर्थिक अपराध प्रभाग द्वारा दाखिल किए गए अदालत की नोटिस का जवाब देखा और फैसले को 16 फरवरी तक के लिए सुरक्षित रख लिया।
गौरतलब है कि सीबीआई द्वारा दाखिल भ्रष्टाचार के एक मामले के कारण कार्ति के विदेश जाने पर पाबंदी लगी हुई है, जिसके खिलाफ उन्होंने उच्चतम न्यायालय में अर्जी दाखिल की थी जिस पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने गत 31 जनवरी को कार्ति को उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करने का निर्देश दिया था। कार्ति ने अपनी याचिका में 15 फरवरी से 28 फरवरी तक इंग्लैंड और 20 मार्च से 31 मार्च तक फ्रांस जाने की इजाजत मांगी है।  

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