आरटीआई के नए नियमों के तहत आवेदनों को गम्भीरता से ले :राज्य सूचना आयुक्त

ज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान ने संस्कृति विभाग के उच्च अधिकारियों/कर्मचारियों को आरटीआई के नियमों की विस्तृत जानकारी देते, उन्हें निदेर्शित किया कि वह आवेदनकर्ता को अवगत कराये कि आरटीआई के तहत आवेदक (वादी) जो सूचना चाह रहा है, वह सादे कागज पर स्पष्ट लिखित, टंकित या सूचना अधिकार अधिनियम के प्रारूप पर सूचनाएं मांगे तथा जो सूचना निर्धारित 500 शब्दों से अधिक हो वह सूचना अधिकार अधिनियम-2005 की नई नियमावली-2015 (4) (1) (ग) के तहत देय न होगी, तथा आवेदनकर्ता के पत्र के साथ रू0 10 पोस्टल आर्डर या नकद सलग्न हो तो उसे सूचना देना नियम के तहत अनिवार्य है।

Update: 2018-02-01 06:30 GMT
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