केन्द्र सरकार अगर खाप पंचायतों पर लगाम लगाने में क़ाबिल नहीं है तो हमें कड़े कदम उठाने होंगे :सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अन्तरजातीय विवाह करने वाले ऐसे युवाओं पर खाप पंचायत कोई फैसला नहीं लाद सकती जो बालिग हो चुके हैं। संविधान बालिगों को स्वनिर्णय का अधिकार देता है।

Update: 2018-01-18 14:50 GMT
0

Similar News