राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान ने आरटीआई अधिनियम के तहत 19 अधिकारियों को सूचना न उपलब्ध कराने का दोषी मानते हुए अर्थदण्ड लगाया
हाफिज उस्मान राज्य सूचना आयुक्त, द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 (1) के तहत दण्डात्मक एवं धारा 19 (8) (ख) के तहत क्षतिपूर्ति हेतु जिन अधिकारियों को नोटिस जारी किया था कि वादी को अगले 30 दिन के अन्दर अनिवार्य रूप से सभी सूचनाएं उपलब्ध करायें, 30 दिन के अन्दर सूचना देना नियम के तहत अनिवार्य है। अधिनियम की धारा 19 (7) के तहत आयोग का आदेश बाध्यकारी भी है
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