आरटीआई से हुई कार्यवाही संविदा कर्मी की दुर्घटना होने पर मिला मुआवजा

राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान ने अधिशासी अभियन्ता, पश्चिमांचल विद्युत निगम लि0, वितरण खण्ड चन्दौसी, सम्भल को सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 20 (1) के तहत नोटिस जारी कर आदेशित किया कि वादिनी द्वारा उठाये गये, बिन्दुओं की बिन्दुवार सभी सूचनाएं अगले 30 दिन के अन्दर अनिवार्य रूप से वादिनी को उपलब्ध कराते हुए, मा0 आयोग को अवगत कराये, अन्यथा जनसूचना अधिकारी स्पष्टीकरण देंगे कि वादिनी को सूचना क्यों नहीं दी गयी है, क्यों न उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाये।

Update: 2017-12-08 09:42 GMT
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