राज्य सूचना आयोग के आदेशों की अवहेलना करने पर हुआ अर्थदण्ड अधिरोपित कार्यवाही के बाद पुनः नगरपालिका परिषद ने सेवा में लिया

राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान ने अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद स्वार, रामपुर को सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 20 (1) के तहत नोटिस जारी कर आदेशित किया कि वादी द्वारा उठाये गये बिन्दुओं की बिन्दुवार सभी सूचनाएं अगले 30 दिन के अन्दर अनिवार्य रूप से वादी को उपलब्ध कराते हुए, मा0 आयोग को अवगत कराये,

Update: 2017-11-30 08:54 GMT
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