चैरिटेबल या धार्मिक न्यासों के पंजीकरण हेतु आयकर नियमों को संशोधन करने के लिए टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित

वित्त अधिनियम, 2017 के तहत इस आशय के एक नये खंड (एबी) को आयकर अधिनियम, 1961 (कथित अधिनियम) की धारा 12 ए की उपधारा (1) में (01.04.2018 से प्रभावी) जोड़ा गया था कि इस अधिनियम की धारा 12 ए या 12 एए के तहत जिस न्‍यास और संस्‍थान को पंजीकरण प्रदान किया गया है और उसने बाद में अपने उद्देश्‍यों में संशोधन कर लिया है या अपना लिया है, तो ऐसा संशोधन इस प्रकार के पंजीकरण की शर्तों की पुष्टि नहीं करता है, इसलिए ऐसे न्‍यास या संस्‍थान को ऐसे अंगीकरण या उद्देश्‍यों के संशोधन की तिथि से तीस दिन की अवधि के अंदर एक आवेदन द्वारा फिर से पंजीकरण प्राप्‍त करना अपेक्षित होगा।

Update: 2017-10-19 06:07 GMT
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