पार्किग स्थलों को चिन्हित कर लिया जाये : प्रभारी जिलाधिकारी

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/नगर पालिका को निर्देशित किया कि ठेले पर अथवा सडक किनारे पर बैठक कर खील, दीपक आदि बेचने वाले अस्थाई दुकानदारों द्वारा नियमानुसार पूर्व अनुमति प्राप्त कर प्रशासन द्वारा अधिकृत उपयुक्त स्थानों पर ही अपनी दुकाने लगायी जाये।

Update: 2017-10-16 14:39 GMT
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