गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के फैसले को SC में चुनौती

सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर भारतीय नागरिकता देने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती दी है।

Update: 2021-06-10 11:20 GMT

 नई दिल्ली। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानि पीएफआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर भारतीय नागरिकता देने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती दी है।

बृहस्पतिवार को पाॅपुलर फ्रंट ऑफ  इंडिया ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल करते हुए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बंग्लादेश के अल्पसंख्यकों को नागरिकता के लिए आवेदन देने की इजाजत देने की अधिसूचना को चुनोती देते हुए केंद्र सरकार की इस अधिसूचना पर रोक लगाने की गुहार सुप्रीम कोर्ट से लगाई है।

दरअसल होम मिनिस्ट्री द्वारा 28 मई को जारी इस अधिसूचना में गुजरात, राजस्‍थान, छत्तीसगढ, पंजाब और हरियाणा के 13 जिलों में रह रहे अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता का आवेदन करने का अधिकार दिया गया है।

इससे पहले साल 2016 में देश के 16 जिलाधिकारियों को नागरिकता अधिनियम,1955 के तहत नागरिकता के लिए आवेदन स्वीकार करने के लिए कहा गया था।

वही केंद्र की। इस अधिसूचना के खिलाफ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पहले ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर चुका है।

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