आर0टी0आई0 के तहत दाखिले के लिए 20 जुलाई, तक आवेदन

Update: 2019-07-17 14:30 GMT

लखनऊ। शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन करने में सर्वर की व्यस्तता के कारण आ रही दिक्कतों का बेसिक शिक्षा निदेशक सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह ने संज्ञान लेते हुए एनआईसी के अधिकारियों के साथ बैठक में समस्या का समाधान करने के निर्देश पर एनआईसी अधिकारियों ने इसको गंभीरता से लेते हुए तत्काल समस्या का समाधान कर दिया है। यह जानकारी अपर निदेशक बेसिक शिक्षा ललिता प्रदीप ने आज यहां दी।

ललिता प्रदीप ने बताया कि शिक्षा के अधिकार, के तहत निजी स्कूलों में दाखिले का एक और मौका प्रदान किया गया है। दाखिले के लिए आवेदन 5 से 20 जुलाई, 2019 तक लिए जाएंगे और लाटरी 25 जुलाई, 2019 को होगी। उन्होंने बताया कि शिक्षा के अधिकार के तहत दुर्बल आय वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिला दिलाने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से 1 मार्च से 5 अप्रैल तक पहले चरण में आवेदन लिए गए थे तथा 24 अप्रैल को लॉटरी कराई गई थी।

प्रथम चरण में वंचित रह गये एवं अधिक से अधिक अभिभावकों को अपने बच्चों को दाखिला दिलाने का मौका मिल सके, इसके लिए विभाग ने द्वितीय चरण की लाटरी हेतु आवेदन स्वीकार करने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि आरटीई में दाखिले को लेकर किसी प्रकार की जानकारी हासिल करने के लिए अभिभावकों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभिभावक हेल्पलाइन नंबर 8000967874 पर संपर्क कर सकते हैं। 

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