कबाड़ माफिया की करोड़ों की संपत्ति कुर्क-किया था बेहोशी का ड्रामा
पुलिस का कहना है कि कबाड़ माफिया की तबीयत खराब नही हुई थी बल्कि उसने केवल बेहोशी का ड्रामा किया था।
मेरठ। महानगर के सोतीगंज में चोरी व लूट की गाड़ियों को काटकर ठिकाने लगाने वाले कबाड़ माफिया हाजी नईम उर्फ गल्ला की करोड़ों की संपत्ति को पुलिस द्वारा कुर्क कर लिया गया है। शातिर कबाड़ माफिया की कोठी पर पहुंची पुलिस ने कुर्की की कार्यवाही पूरी की है। पुलिस द्वारा यह कार्यवाही जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों के बाद की गई है।
शनिवार को पुलिस द्वारा महानगर के सोतीगंज में चोरी एवं लूट की गाड़ियों को काटकर ठिकाने लगाने वाले शातिर कबाड़ माफिया हाजी नईम उर्फ गल्ला की करोड़ों की संपत्ति को पुलिस द्वारा कुर्क कर लिया गया है। पुलिस ने कबाड़ माफिया हाजी गल्ला के दिल्ली गेट थाना क्षेत्र के पटेल नगर स्थित करोड़ों की कोठी पर पहुंचकर कुर्की की यह कार्यवाही सुनिश्चित की है। उल्लेखनीय है कि बृहस्पतिवार को अदालत में हुई पुलिस रिमांड की सुनवाई से पहले हाजी गल्ला बेहोश हो गया था। पुलिस कस्टडी में हालत बिगड़ते ही हाजी गल्ला को आनन-फानन में ले जाकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। चिकित्सकों द्वारा वहां पर तकरीबन 1 घंटे तक कबाड़ माफिया के स्वास्थ्य का निरीक्षण किया गया और फिर उसे जेल भेज दिया गया था। पुलिस का कहना है कि कबाड़ माफिया की तबीयत खराब नही हुई थी बल्कि उसने केवल बेहोशी का ड्रामा किया था। 50000 रूपये के इनामी हाजी गल्ला ने कुर्की का वारंट जारी होते ही अपने चारों बेटों के साथ 7 अक्टूबर को अदालत में पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया था।
अदालत की ओर से उसे जेल भेज दिया गया था। हाजी गल्ला ने अपने ठिकाने कहां कहां पर बना रखे हैं और उसका कारोबार कहां कहां तक फैला हुआ है इसकी जानकारी के लिए हाजी गल्ला के रिमांड को लेकर 3 दिन तक अदालत में बहस चली। बृहस्पतिवार को पुलिस रिमांड पर अदालत की ओर से फैसला लिया जा सकता था, जिसके चलते जिस समय हाजी गल्ला व उसके बेटों को दोपहर के समय जिला कारागार से पुलिस कस्टडी में अदालत ले जाया जा रहा था तो हाज़ी गल्ला कचहरी में बेहोश होकर सड़क पर गिर गया था। सिविल लाइन और सदर थाना पुलिस ने हाजी गल्ला को ले जाकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया था। जहां उसका ब्लड प्रेशर और शुगर आदि सब कुछ चेकअप के दौरान सामान्य मिला था। हाजी गल्ला के इस नाटक के चलते उसकी रिमांड के मामले में अदालत में सुनवाई नहीं हो सकी थी।