मंदिर से लगी भूमि पर अवैध कब्जा करने वाले पर लगा लाखों का जुर्माना

मंदिर से लगी सरकारी भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण को प्रशासन ने अतिक्रमणकर्ता से मुक्त कराने के साथ ही उस पर 68 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है।

Update: 2021-03-03 05:16 GMT

मुरैना। मध्यप्रदेश के मुरैना जिले में मंदिर से लगी सरकारी भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण को प्रशासन ने अतिक्रमणकर्ता से मुक्त कराने के साथ ही उस पर 68 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार चंबल संभाग के अपर आयुक्त अशोक कुमार चौहान के निर्देश पर शहर में स्थित एक मंदिर से लगी सरकारी भूमि से कल अतिक्रमण हटाकर अतिक्रमणकर्ता विनोद गुप्ता पर 68 लाख 88 हजार रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया। आरोपी द्वारा मंदिर से लगी इस सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर मैरिज गार्डन बनाकर इसका व्यवसायिक उपयोग कर लाभ अर्जित किया जा रहा था।

अपर आयुक्त अशोक कुमार चौहान द्वारा पारित जुर्माना आदेश में कलेक्टर मुरैना और तहसीलदार को भू-राजस्व की बकाया अधिरोपित राशि की वसूली के आदेश दिए गए हैं।

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