19 साल बाद मिला इंसाफ- अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा

19 साल पुराने हत्या के एक मामले में शनिवार को तीन अभियुक्तों को उम्रकैद और 20-20 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनायी है

Update: 2022-05-21 16:16 GMT

हमीरपुर। उत्तर प्रदेश में हमीरपुर जिले की एक अदालत ने 19 साल पुराने हत्या के एक मामले में शनिवार को तीन अभियुक्तों को उम्रकैद और 20-20 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनायी है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार 12 जून 2003 को सिसोलर क्षेत्र के छानी गांव निवासी राम सिंह अपने बड़े भाई पर्वत सिंह के साले व भाई निर्भय के साथ केन नदी में नहाने गया था कि तभी पुरानी रंजिश के चलते गांव निवासी घनश्याम उर्फ लाली, दुर्बे,गजराज,राधे और रामबाबू नदी किनारे लाठी व असलहे लेकर पहुंच गए। सभी ने राम सिंह को ललकारा । इस बीच घनश्याम ने गोली मार दी जिससे रामसिंह की मौके पर ही मौत हो गई।

मृतक के बड़े भाई पर्वत सिंह की तहरीर पर पुलिस ने पांचों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मुकदमे के दौरान 29 अप्रैल 2021 को घनश्याम उर्फ लाली की मौत हो गई वहीं आरोपित राधे में फरार घोषित होने पर उसकी फाइल अलग कर शेष तीन आरोपितों पर मामले का विचारण किया गया। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक जी प्रसाद ने तीनों को मामले का दोषी मानते हुए उम्रकैद व 20-20 हजार रुपये का जुर्माना सुनाया है।

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