आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश- नसबंदी करके..
आवारा जानवरों को हटाने को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से दिया गया फैसला पूरे देश में लागू होगा।
नई दिल्ली। आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी किए गए आदेशों में कहा गया है कि इस बाबत राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से जारी किया गया फैसला पूरे देश में लागू होगा। सभी राज्यों एवं नेशनल हाईवे से आवारा पशु हटाने के साथ आवारा कुत्तों से निपटने के लिए अस्पतालों, स्कूलों और कॉलेज कैंपस में बाड लगाई जाए।
शुक्रवार को देश की शीर्ष अदालत ने आवारा कुत्तों से जुड़े एक मामले को लेकर कहा है कि आवारा जानवरों को हटाने को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से दिया गया फैसला पूरे देश में लागू होगा।
जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता एवं जस्टिस व एनवी अंजारिया की संयुक्त बेंच में हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देश के सभी राज्यों एवं नेशनल हाईवे से आवारा पशु तुरंत हटाए जाने चाहिए। अदालत का कहना है कि आवारा कुत्तों से निपटने के लिए सभी राज्यों के अस्पतालों स्कूलों एवं कॉलेज कैंपस में बाड लगानी होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को इन आदेशों का सख्ती से पालन करवाने के निर्देश जारी करते हुए इसकी स्टेटस रिपोर्ट और हलफनामा तीन हफ्ते के भीतर दायर करने के निर्देश दिए हैं। आवारा कुत्तों के मामले को लेकर अब अगली सुनवाई 13 जनवरी को होगी।
उल्लेखनीय है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने तकरीबन 3 महीने पहले सरकारी एजेंसियों को सड़कों से आवारा जानवरों को हटाने का निर्देश देते हुए कहा कहा था कि कार्यवाही को प्रभावित करने वालों के खिलाफ FIR भी दर्ज होगी।